रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेगे अब परीक्षार्थी एक दिन पहले और एक दिन बाद

701 Job
By -
0

 

अब राजस्थान में निशुल्क यात्रा कर सकेगे परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक 

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दू संख्या 59.0 की पालना के संबंध में संयुक्त शासन सचिव, (परिवहन) परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक 4.17 (5)परि/2021 जयपुर दिनांक 15.04.2021 से वित्त विभाग की आई.डी संख्या 102101685 एवं 102100760 दिनांक 07.04.2021 के अनुसरण में जारी प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति के क्रम में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों एवं प्रदेश के युवा ब्राण्ड एम्बेसडर्स को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/ द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अन्दर निःशुल्क यात्रा की सुविधा निम्न शर्तों के आधार पर दी जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है-

Nishulk bus tiket for compition exam
1. यह निशुल्क यात्रा सुविधा परीक्षार्थी को परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्ति के आगामी दिवस तक निवास स्थान से केन्द्र वाले शहर तक आने जाने हेतु देय होगी। 2 बस यात्रा का उद्देश्य परीक्षा के लिए जाने तथा परीक्षा से वापस आने के लिए होगी। 3. यह छूट केवल परीक्षार्थीयों के लिए ही होगी। उनके परिवार के अन्य सदस्यों को नियमानुसार टिकिट लेना होगा। 4. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बस परिचालक/ टिकिट काउण्टर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा, ताकि शून्य राशि का टिकिट बनाया जा सके। 5 यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटो युक्त आई.डी. साथ में रखना अनिवार्य होगा। 6. यदि परीक्षार्थी के गांव/शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने एवं वापस आने के लिए सीधी बस उपलब्ध नहीं है तो वे एक से अधिक कनक्टिंग बस का उपयोग कर सकते है. परन्तु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहा से वापस आना ही होना आवश्यक है। 7. युवा ब्राण्ड एम्बेसेडर्स को उक्त सुविधा आर.एफ.आई.डी. कार्ड के आधार पर देय होगी। आर.एफ.आई.डी. कार्ड प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार से अनुमोदित युवा ग्राण्ड एम्बेसेडर्स का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करानी होगी। 8 प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य व केन्द्र सरकार की सभी परीक्षाएं शामिल होंगी। 9. रियायती यात्रा पर निगम पर पड़ने वाले वित्तीय भार की गणना पूर्वानुसार आदेश संख्या एफ-4// याता./लेखा/2011/1335 दिनांक 07.06.2011 के अनुसार प्रतिमाह अन्य निःशुल्क/रियायती यात्रा के वित्तीय भार की सूचनाओं के विवरण के साथ सांख्यिकी शाखा मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी। सांख्यिकी शाखा के द्वारा परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई निःशुल्क यात्रा के वास्तविक व्यय राशि के पुनर्भरण के प्रस्ताव अन्य निःशुल्क यात्राओं के पुनर्भरण के प्रस्ताव के साथ लेखा शाखा (यातायात) को प्रेषित करना सुनिचित करावें। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ

Thank you

एक टिप्पणी भेजें (0)