12वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय/कोचिंग) गतिविधियां दिनांक 30 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगी

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12वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय/कोचिंग) गतिविधियां दिनांक 30 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगी

कोरोना संक्रमण में निरन्तर वृद्धि के मद्देनजर यह परामर्श दिया जाता है कि जहां

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तक संभव हो 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चें घर पर रहकर ही अध्ययन करें। बच्चों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के क्रम में शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है।

1. राज्य के समस्त नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय/कोचिंग) गतिविधियां दिनांक 30 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगी परन्तु ऑनलाईन अध्ययन जारी रखा जायेगा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने एवं माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् अध्ययन से सम्बन्धित संशय/ समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय/कोचिंग जाने की अनुमति होगी।

2. प्रदेश के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक/कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेंगी। सभी संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (2 गज की दूरी, मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं बार-बार सेनेटाईजेशन) की अनुपालना सुनिश्चित की जाये और यदि जिन संस्थानों में ऐसा संभव न हो तो उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत छात्रों की ही उपस्थिति रखी जाये। ऑनलाईन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाये। उपरोक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्थ प्रधान/संचालक की होगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त की अनुपालना की निगरानी करवाई जायेगी एवं उल्लघंन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान/संचालक के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

 संपूर्ण प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00

बजे तक आगामी आदेशों तक जन-अनुशासन कयूं रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगें। तथापि यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगाः-

i. वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।

ii. वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।

iii. आई.टी./दूरसंचार/ई-कॉमर्स कम्पनियां।

iv.कैमिस्ट शॉप। विवाह-समारोह आयोजन सम्बन्धी।

vi. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।

vii. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल।

viii. वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने हेतु।

ix. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण। माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।

(इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं हो

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